Delhi-NCR में GRAP-3 लागू, जानिए किन चीजों पर लगा है प्रतिबंध

NCRkhabar@Bhiwadi/Delhi. दिल्ली एनसीआर में हवा ज़हरीली हो गई है और चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सांसों पर आपातकाल लागू हो गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने Delhi-NCR में ग्रेप—3 को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्धारित आवश्यक निर्माण कार्यों को छोड़कर बाकी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने अगले दो दिन तक सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने गुरुवार को समीक्षा बैठक कर वायु प्रदूषण की गम्भीर स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए Delhi-NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू करने का निर्णय लिया। जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के गैरजरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अस्पताल, राजमार्ग, बिजली, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जरूरी निर्माण कार्यों को पाबंदी से छूट दी गई है।

भिवाड़ी में छाई स्मॉग के दौरान इस तरह नजर आया मलाई चौक ।

दिल्ली में अगले दो दिन तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे

आयोग ने स्कूलों को भी बच्चों को कैंपस में बुलाने के बजाय ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी है। इस सलाह के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अगले दो दिन तक सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया।

आयोग ने दिल्ली के अंदर हल्के कमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्टे और स्टोन क्रेशर चलाने के साथ ही भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ग्रेप के तीसरे  चरण में रहेंगे यह प्रतिबंध

– व्यस्त घंटों यानी पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा।

– सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा. लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए।

– पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना. हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।

– पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा।

– एनसीआर में खनन और उससे जुड़े सभी काम बंद करना होगा।

– दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।

– राज्य सरकारें एनसीआर में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है।

– लोगों से अपील की गई है कि वे ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने में सहयोग करें।

– लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें।

-0दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।

-=अगर चौथ चरण लागू हुआ तो…ग्रैप के चौथे चरण में सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लग जाएगी। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर भी फैसला लेना होगा।

कब कौन सा चरण लागू होता है।
ग्रैप का पहला चरण एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स के ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है. 201-300 का एक्यूआई ‘खराब’ या ‘पुअर’ श्रेणी में आता है।
दूसरा चरण एक्यूआई के 301-400 होने पर लागू होता है। यह एक्‍यूआई की यह रेंज ‘बहुत खराब’ यानी ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में आती है।
ग्रैप का तीसरा चरण तब लागू होता है जब एक्यूआई 401-450 की रेंज में पहुंचता है. इसे ‘गंभीर’ यानी ‘सीवियर’ कैटेगरी में लिया जाता है. चौथा चरण एक्यूआई के 450 से ज्‍यादा (गंभीर या सीवियर प्‍लस) होने पर लागू किया जाता है।
भिवाड़ी-अलवर मेगा हाईवे पर खुले में रखा बिल्डिंग मटीरियल।

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