NCRKhabar@Bhiwadi. भिवाड़ी महिला थाना पुलिस (Mahila Police Station Bhiwadi) ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तीन मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। अलवर के विशेष न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ भारी जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला?
भिवाड़ी महिला थाने में दर्ज इन तीनों मामलों में पीड़ितों के साथ बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं हुई थीं। पुलिस ने इन मामलों को ‘केस ऑफिसर स्कीम’ के तहत गहनता से जांचा। महिला थानाधिकारी एसआई प्रकिता ने अदालत में प्रभावी पैरवी करते हुए सभी मामलों में दोषियों को दोषी करार दिलाया।
कौन-कौन दोषी करार
* आकाश: निवासी गिगयानी शाहबाद यूपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
* चिन्टु: निवासी कालादिअरा थाना बख्तियारपुर पटना बिहार को पॉक्सो एक्ट के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
* विधि से संघर्षरत बालक: पॉक्सो एक्ट के तीसरे मामले में इस बालक को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पीड़तों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध
भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने इस सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “महिला अपराधों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने महिला थाना की टीम को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी।
क्या है केस ऑफिसर स्कीम?
केस ऑफिसर स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके तहत एक अधिकारी को एक मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इससे मामले की गुणवत्तापूर्ण जांच और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित होता है।
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