हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ी राहत: ₹30 लाख तक के EV पर रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ

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Ncrkhabar@Rewari. हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट के इस फैसले के तहत ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को अब रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। इससे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में अधिक किफायती हो जाएगा।

परिवहन निरीक्षक रेवाड़ी विकास यादव ने बताया कि राज्य सरकार का  यह निर्णय हरियाणा को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट मिलने से राज्य में इलेक्ट्रिक कारों, टैक्सियों और अन्य EV की बिक्री में तेजी आ सकती है। इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और EV उद्योग में निवेश को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। बता दें कि हरियाणा सरकार पहले भी पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट का यह निर्णय राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को और मजबूत करेगा तथा आम लोगों को स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

 

“ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट की अनदेखी और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है।”

— विकास यादव, परिवहन निरीक्षक, रेवाड़ी

विकास यादव, परिवहन निरीक्षक, रेवाड़ी

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