
ncrkhabar@Bhiwadi/Rewari. एनसीआर क्षेत्र में बीएस-4 और उससे पुराने ट्रक एवं बसों को नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से बदलने के लिए केंद्र सरकार की ‘परिवर्तन’ योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। योजना के माध्यम से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप कर बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले पात्र वाहन मालिकों को कई आर्थिक लाभ दिए जाएंगे।
परिवहन निरीक्षक रेवाड़ी विकास यादव ने वाहन मालिकों से योजना का लाभ उठाने और ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य एनसीआर में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देना है।
BS-6 वाहन खरीदने पर टैक्स और ब्याज में छूट
परिवहन निरीक्षक विकास यादव के अनुसार, परिवर्तन योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा वाहन ऋण पर पांच प्रतिशत तक ब्याज में रियायत का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रतिमाह फ्यूल वाउचर, पुराने वाहन पर बकाया कर में छूट तथा वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से नए वाहन की कीमत पर आठ प्रतिशत तक विशेष छूट भी शामिल है। इस तरह पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले पात्र संचालकों को एक साथ कई स्तर पर आर्थिक राहत मिल सकती है।
पुराने BS-4 वाहनों की होगी वैज्ञानिक स्क्रैपिंग
परिवर्तन योजना के तहत बीएस-4 और उससे पुराने वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुराने वाहन हटाकर बीएस-6, सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। योजना का फोकस विशेष रूप से ट्रक, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर है, जो लंबे समय तक सड़क पर संचालित होते हैं और प्रदूषण में योगदान करते हैं।
स्कूल बसों को भी बदलने की अपील
परिवहन विभाग ने निजी विद्यालय संचालकों से भी बीएस-4 एवं उससे पुराने स्कूल वाहनों को नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से बदलने की अपील की है। विभाग ने स्कूल संचालकों को योजना के तहत उपलब्ध आर्थिक लाभों का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा है। परिवहन निरीक्षक विकास यादव ने वाहन संचालकों से अपील की कि वे योजना की पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी लेकर समय पर पंजीकरण कराएं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक ट्रक, बस और स्कूल वाहन संचालक पुराने वाहन की स्क्रैपिंग और नए वाहन की खरीद से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी परिवहन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

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