
NCRkhabar@Bhiwadi. कस्बे के अलवर बाईपास रोड (Alwar Bypass Road) पर स्थित जेनेसिस मॉल (Genesis Mall) के प्रमोटर ललित संदुजा (Lalit Sanduja), पंकज मेहता (Pankaj Mehta) और मैसर्स जेनेसिस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भिवाड़ी पुलिस थाने (Bhiwadi Police Station) में जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता कजारिया ग्रीन भिवाड़ी (Kajaria Greens) निवासी निशु गर्ग और कृष्णा देवी ने संयुक्त रूप से जेनेसिस मॉल में तीसरी मंजिल पर 397 वर्ग फ़ीट का रिटेल शॉप-यूनिट-स्पेस नंबर में लीजहोल्ड अधिकार 20 लाख रुपए में खरीदे थे और संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है। इसके बाद नौ वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने के लिए 4 जून 2019 को जेनेसिस मॉल प्रबंधन के साथ एक समझौता किया था। जेनेसिस मॉल ने दुकान की पूरी राशि प्राप्त होने के बावजूद आज तक हमारे पक्ष में ट्रांसफर डीड निष्पादित नहीं किया है। इसके अलावा एमओयू के अनुसार कंपनी ने हमें 397 वर्ग फुट की दुकान/यूनिट एफसी-10 के लिए 55 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 21,835 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद देय सुनिश्चित किराया पिछले वर्ष में भुगतान किए गए अंतिम किराए पर बढ़ाया जाएगा। अगस्त 2023 तक आठ लाख तीन हजार सात सौ पैंसठ रुपये बकाया है। पीड़िता ने बताया कि जेनेसिस मॉल प्रबंधन एमओयू का उल्लंघन कर रहा है और बकाया का भुगतान करने में विफल रहा है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई नरेश कुमार को सौंपी है।





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