
NCRkhabar@Bhiwadi. खैरथल तिजारा (Khairthal-Tijara) जिले में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर किशोर कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरे जिले की शहरी और ग्रामीण सीमाओं के भीतर ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून और यूएवी (मानव रहित विमान) जैसे उपकरणों के उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है और आतिशबाजी का उपयोग केवल उपखंड मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी की गई है। जिला प्रशासन ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसमें ड्रोन या आतिशबाजी जैसे साधनों का दुरुपयोग करके सार्वजनिक शांति भंग करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने की आशंका है। आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर ड्रोन, यूएवी या हॉट एयर बैलून नहीं उड़ाएगा। इसके अतिरिक्त, पटाखों की बिक्री के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस अनिवार्य होगा, और आतिशबाजी का प्रदर्शन केवल संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
हालांकि यह प्रतिबंध सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभाग द्वारा संचालित सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश आज से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर किशोर कुमार ने जिले के सभी नागरिकों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।



Users Today : 41
Total Users : 153827
Views Today : 42
Views This Year : 70596
Total views : 243016



