

ncrkhabar@Delhi.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आए व्यवधान के चलते उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को बड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश जारी कर उद्योगों, होटलों, रेस्तराओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की अनुमति दी है।आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण निर्देश संख्या 65 (23 जून 2022) के तहत स्वीकृत ईंधनों की मानक सूची में अस्थायी छूट दी गई है। यह व्यवस्था एनसीआर क्षेत्र (दिल्ली सहित) में लागू होगी।
आदेश के अनुसार उद्योग अब प्राकृतिक गैस के स्थान पर हाई-स्पीड डीजल (HSD), बायोमास, रिफ्यूज-डेरिव्ड फ्यूल (RDF) और पैलेट्स जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग कर सकेंगे। हाई-स्पीड डीजल मशीनों और बॉयलर चलाने में उपयोग किया जाता है, जबकि बायोमास में लकड़ी के टुकड़े और कृषि अवशेष शामिल होते हैं जिन्हें जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वहीं RDF (Refuse Derived Fuel) नगर निगम के ठोस कचरे को प्रोसेस कर बनाया जाने वाला ईंधन है और पैलेट्स लकड़ी या कृषि अपशिष्ट को दबाकर बनाए गए ठोस ईंधन होते हैं। आयोग के अनुसार यह अंतरिम व्यवस्था आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। साथ ही उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करते समय पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Users Today : 260
Total Users : 147390
Views Today : 315
Views This Year : 62695
Total views : 235115


