
ncrkhabar@Khairthal-Tijara.राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को गति देने और व्यापारियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति-2025 (RTPP-2025)’ लागू कर दी है। यह नीति खासतौर पर सूक्ष्म, खुदरा और थोक व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है, जिससे राज्य में ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा मिलेगा।
नई नीति के तहत सूक्ष्म व्यापार उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने पर विशेष जोर दिया गया है। CGTMSE योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी शुल्क का 50 प्रतिशत पुनर्भरण अधिकतम 5 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को बिना ज्यादा जोखिम के व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, व्यापारियों को ब्याज अनुदान का भी लाभ मिलेगा। 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जाएगा। वहीं SC/ST, महिला और दिव्यांग वर्ग के उद्यमियों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।
सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों के लिए बीमा प्रीमियम में भी राहत दी गई है। आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने वाले उद्यमियों को 75 प्रतिशत तक कमीशन/फीस (अधिकतम 50 हजार रुपये) का अनुदान एक वर्ष के लिए दिया जाएगा। व्यापारियों के कौशल विकास के लिए राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड और आरएसएलडीसी के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, श्रम विभाग द्वारा राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट-1958 के प्रावधानों को सरल बनाकर व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को और आसान बनाया जाएगा। इस नीति के तहत आवेदन 15 अप्रैल 2026 से SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यापारी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, खैरथल-तिजारा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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