NCRkhabar@Bhiwadi. कस्बे के अलवर बाईपास पर स्थित जेनेसिस मॉल (Genesis Mall) के निदेशकों के खिलाफ एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आशियाना आंगन निवासी डॉ. चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र चुन्नीलाल शर्मा ने भिवाड़ी पुलिस थाने (Bhiwadi Police Station) में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मैसर्स जेनेसिस इन्फ्राटेक प्रा. लि. गुरुग्राम (Genesis Infratech Pvt. Ltd. GURUGRAM) के प्रबंध निदेशक ललित संदूजा व निदेशक संजय साहनी व पंकज मेहता ने अलवर बाई पास रोड भिवाडी में जैनेसिस मॉल में ऑफिस स्पेस यूनिट नं. बी-518, ऐरिया 332 वर्गफीट का बेचान 10 लाख 45 हजार रुपए में किया था। उन्होंने उक्त राशि का पूर्ण भुगतान इस वादे व शर्त के साथ किया था कि मॉल प्रबंधन की ओर से उसे 9 वर्ष तक प्रत्येक माह ऐश्योर्ड रिटर्न के रूप में प्रथम 3 वर्ष 11,022 रूपये प्रतिमाह देंगे और तीन वर्ष बाद छह साल तक15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 12,999 रुपए प्रतिमाह देंगे जबकि छह साल बाद पुनः 15 प्रतिशत बढौत्तरी के साथ 14,949 रूपये नौ साल तक दिया जाएगा। इसके लिए अलग से मेरी पत्नी मुकेश शर्मा के साथ सहमति पत्र 11 जनवरी 2010 को निष्पादित किया गया था लेकिन सहमति पत्र के अनुसार 9 वर्ष का एश्योर्ड रिटर्न में डिफॉल्ट करते हुए कभी-कभी भुगतान कर 6,69,406 /- रूपये कम दिए। चन्द्रशेखर शर्मा ने बताया कि जेनेसिस मॉल के निदेशक तय शर्त अनुसार एश्योर्ड रिटर्न का भुगतान नही कर उसकी पत्नी मुकेश शर्मा के साथ धोखाधडी कर रहे है। मुकेश शर्मा को ना तो एश्योर्ड रिटर्न का भुगतान कर रहे है और ना ही प्रार्थी को अभी तक उक्त यूनिट मय मूलभूत सुविधाओ तैयार कर कब्जा संभालाया हैं, ना ही स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए डीड का पंजीयन कराया है। सहमति पत्र के अनुसार 30 जून 2011 तक उक्त कॉमर्शियल स्पेस में यूनिट नम्बर बी-518 का कब्जा हस्तातरण करना था, लेकिन बुकिंग के 13 वर्ष से भी ज्यादा समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक हमारी बुकिंग मय मूलभूत सुविधा कब्जा हैंडऑवर नहीं किया गया है। भिवाड़ी थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।