
Business@ncrkhabar. com-Bhiwadi.औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में न्यूनतम वेतन वृद्धि और नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लेकर फैल रही अफवाहों के कारण कुछ औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों द्वारा कार्य बहिष्कार और घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में वर्तमान न्यूनतम वेतन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उप आयुक्त श्रम विभाग प्रज्ञा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से लागू न्यूनतम वेतन दरें यथावत हैं और इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएं (New Labour Codes) अभी लागू नहीं हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद ही इन्हें प्रभावी किया जाएगा।
नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों को होगा फायदा
श्रम विभाग के अनुसार, नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर वेतन संरचना में बड़ा बदलाव होगा। वर्तमान में कुल वेतन का 30-40 प्रतिशत हिस्सा बेसिक वेतन होता है, जबकि नई व्यवस्था में इसे कम से कम 50 प्रतिशत करना अनिवार्य होगा। इससे पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान बढ़ेगा, जिससे श्रमिकों को भविष्य में अधिक लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लोर वेज लागू किया जाएगा, जिसके नीचे वेतन देना गैरकानूनी होगा। इससे देशभर में न्यूनतम वेतन की एक समान आधार रेखा तय होगी और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा मजबूत होगी।
उप आयुक्त ने श्रमिकों और यूनियनों से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। वहीं, औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी भ्रम की स्थिति को तुरंत दूर करें। अधिक जानकारी के लिए उप श्रम आयुक्त कार्यालय, खैरथल-तिजारा से संपर्क किया जा सकता है।



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