
रेवाड़ी | NCR Khabar
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने वाहनों को लेकर प्रशासन ने रुख कड़ा कर लिया है। एनसीआर में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर लागू होने जा रही सख्त कार्रवाई को देखते हुए रेवाड़ी के परिवहन निरीक्षक विकास यादव ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति का समय रहते लाभ उठाने की अपील की है।
नियम तोड़ने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई
परिवहन निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि एनसीआर में निर्धारित समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों पर चलाने पर जब्ती सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों को सलाह दी कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें, बल्कि जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज पूरे कर अपने पुराने वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा कराएं। वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर नए वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।
नए वाहनों की खरीद पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट
विकास यादव ने बताया कि नई नीति के तहत पुराने BS-4 या उससे पहले के ट्रक और बसों को स्क्रैप कराने के बाद नए BS-6, इलेक्ट्रिक (EV) या CNG वाहन खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) और पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में विशेष छूट का प्रावधान है। इससे ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक मदद मिलेगी और आधुनिक व कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का बेड़ा तैयार होगा।
स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन ही मुख्य उद्देश्य
उन्होंने कहा कि सरकार की इस सख्ती और नीति का मुख्य उद्देश्य केवल पुराने वाहनों को सड़क से हटाना नहीं है, बल्कि एनसीआर में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। विकास यादव ने सभी ट्रांसपोर्टरों से इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर प्रदूषण मानकों के अनुरूप नए वाहन खरीदने की अपील की है।

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