विकसित राजस्थान@2047’ विजन डॉक्यूमेंट को मिली मंजूरी, युवाओं के लिए शुरू होगी विश्वकर्मा उद्यमी योजना

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ncrkhabar.com@bhiwadi. राजस्थान में औद्योगिक विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 को भी हरी झंडी दी गई है।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘विकसित भारत@2047’ परिकल्पना के अनुरूप राजस्थान सरकार ने यह रोडमैप तैयार किया है।

 

राजस्थान बनेगा 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

उद्योग मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के तहत राजस्थान को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें रोजगार सृजन, सामाजिक सशक्तिकरण, आधुनिक परिवहन, हरित ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर रहेगा।

 युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना

युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

  • 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर मिलेगा।
  • सरकार 8% तक ब्याज अनुदान देगी।
  • महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमियों, बुनकर-शिल्पकारों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा।
  • साथ ही, अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।

इससे युवा न सिर्फ अपना नया उद्योग शुरू कर पाएंगे बल्कि पहले से स्थापित इकाइयों का विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण भी कर सकेंगे।

 कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025

राज्य मंत्रिमंडल ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को भी मंजूरी दी।

  • दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे होगी।
  • विश्राम से पहले कार्य समय 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया जाएगा।
  • श्रमिक कार्यस्थल पर अधिकतम 12 घंटे तक रह सकेंगे।
  • तिमाही ओवरटाइम सीमा 144 घंटे होगी।
  • महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के बाद रात्रिकालीन पारी (शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले) में काम करने की अनुमति होगी।

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