RSPCB ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री VSL बायोग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर की कार्रवाई, कंसेंट टू ऑपरेट रद्द कर उद्योग को बंद करने के दिए आदेश

SHARE:

Ncrkhabar@Bhiwadi. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारोली औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका कंसेंट टू ऑपरेट रद्द कर दिया है और उद्योग को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) अमित जुयाल ने बताया कि कारोली औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या एफ-213 स्थित वीएसएल बायोग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का 26 फरवरी को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई में वेस्ट प्लास्टिक से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स तैयार किए जा रहे थे और उन्हीं ग्रेन्यूल्स का उपयोग कर प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा 21 जुलाई 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद संबंधित इकाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बनाए जा रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। आरओ अमित जुयाल के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने उद्योग को दिए गए कंसेंट टू ऑपरेट को निरस्त कर दिया है। साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत उद्योग को तुरंत बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आदेशों की पालना नहीं की गई तो संबंधित अधिनियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

Leave a Comment

Our Visitor

1 3 9 8 5 4
Users Today : 217
Total Users : 139854
Views Today : 277
Views This Year : 52273
Total views : 224693
Read More