भिवाड़ी में निकाय चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू, हथियारों के प्रदर्शन और बिना अनुमति सभाओं पर रोक

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Ncrkhabar@Bhiwadi.राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद खैरथल-तिजारा जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट अतुल प्रकाश ने जिले की सभी नगरीय निकाय सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने चुनाव के दौरान संभावित विवाद, तनाव और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडे, विस्फोटक या अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर चलने अथवा इनके प्रदर्शन पर रोक रहेगी। हालांकि, सुरक्षा बलों, बैंक सुरक्षा गार्डों तथा सिख समुदाय के लोगों को नियमानुसार निर्धारित छूट रहेगी।

बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे रैली और सभा 

निषेधाज्ञा के दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए भी संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सोशल मीडिया पर रहेगी प्रशासन की नजर

चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और विवादित सामग्री को लेकर भी प्रशासन ने चेतावनी दी है। फेसबुक, एक्स, वाट्सऐप और यूट्यूब सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जातिगत या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री पोस्ट, शेयर या प्रसारित करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट या विवादित सामग्री को प्रसारित नहीं करने की अपील की है।

पोस्टर-बैनर लगाने पर भी कार्रवाई

सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर चिपकाने अथवा नारे लिखने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने-पिलाने पर रहेगा प्रतिबंध 

निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या पिलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के तहत निर्धारित ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन और पुलिस की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन और चुनाव से जुड़े सभी पक्षों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने तथा चुनाव आचार संहिता और प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने की अपील की है।

 

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