खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण इकाई सील, 2500 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त

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ncrkhabar@Bhiwadi. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी ने खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या एच 1-694 पर संचालित मैसर्स नंदिनी इंटरप्राइजेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फैक्ट्री में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण पाया गया है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी है। आरएसपीसीबी की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में सतत निगरानी के तहत शनिवार को इस इकाई का निरीक्षण किया। जांच में पुष्टि हुई कि नंदिनी इंटरप्राइजेज प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग बना रही है। इसके बाद मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योग को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए। बुधवार को आरएसपीसीबी की टीम ने उद्योग परिसर में छापा मारते हुए करीब 2500 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। इस कार्रवाई के दौरान मंडल के अधिकारी रोहिताश बलाई, सुनील कुमार, अंकित वर्मा, तुषार अग्रवाल एवं रीको यूनिट-II के प्रतिनिधि गुरदीप सिंह भी मौजूद रहे। आरएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि भिवाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। अमित जुयाल ने  बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय खतरे को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उद्योगों को पर्यावरण नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि इस तरह के उल्लंघन फिर दोबारा न हों।

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नंदिनी इंटरप्राइजेज में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करते हुए अधिकारी।

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